अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध करें सख्त कार्रवाई: डीएम

विनियमित क्षेत्र ज्ञानपुर-गोपीगंज बोर्ड की बैठक हुई डीएम एवं नियंत्रक प्राधिकारी की अध्यक्षता में

 

भदोही,उजाला सिटी। विनियमित क्षेत्र ज्ञानपुर-गोपीगंज की बोर्ड बैठक डीएम एवं नियंत्रक प्राधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिसमें विनियमित क्षेत्र के विकास एवं सुचारू प्रबंधन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विनियमित क्षेत्र ज्ञानपुर-गोपीगंज के अंतर्गत 57 गांव व 2 निकाय शामिल हैं।

इस दौरान बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन 2025 को लागू किए जाने पर गहन चर्चा की गई। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा विकास शुल्क की दर में 10 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की संस्तुति की गई। डीएम ने निर्देशित किया कि इस वृद्धि से प्राप्त धनराशि का उपयोग विनियमित क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत सड़क, प्रकाश व्यवस्था,जलनिकासी, हरित क्षेत्र एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाए। उन्होंने विनियमित क्षेत्र विशेष कर असनांव रोड के अंतर्गत अतिक्रमण, अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीएम ने विनियमित क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत स्थित जर्जर भवनों के निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि ऐसे भवनों से जन-हानि की संभावना बनी रहती है। तत्काल सर्वेक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में अधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। डीएम द्वारा सभी के सहयोग से क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाने का आह्वान किया गया।

इस मौके पर चेयरमैन गोपीगंज जितेंद्र गुप्ता, ज्ञानपुर घनश्याम दास गुप्ता, एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, नियत अधिकारी एसडीएम ज्ञानपुर भान सिंह, सहयुक्त नियोजक वाराणसी टाऊन आरके उड्डयन व अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।