उजाला सिटी न्यूज़
उत्तर प्रदेश
भदोही
11/03/2025
आवश्यक सूचना एवं फाइनेंस कम्पनियों के रिकवरी एजेंटों के लिए निर्देश/चेतावनी
के के उपाध्याय, संवातदाता ,भदोही ।
भदोही, उजाला सिटी न्यूज़ जनपद में कतिपय प्रकरण संज्ञान में आया है कि कुछ फाइनेंस कम्पनियों के रिकवरी एजेंट बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के लोन सम्बन्धित किस्त जमा न होने या अन्य कारणों से सड़क पर चलते हुए किसी भी वाहन मालिक को रोककर उनके वाहन को जब्त कर लेते हैं।
लोन सम्बन्धित वाहनों के जब्तीकरण के संबंध में विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किया गया है कि उक्त प्रक्रिया पूर्ण रूप से गैरकानूनी है, जबकि पूर्ण प्रक्रिया यह है कि संबंधित फाइनेंस कंपनी को मा0 न्यायालय में प्रोसीड करना आवश्यक है। मा0 न्यायालय के आदेश के उपरांत ही मजिस्ट्रेट के साथ स्थानीय पुलिस को सूचना देते हुए नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। कुछ प्रकरण संज्ञान में आया है कि रिकवरी एजेंटों द्वारा वाहन मालिक को रास्ते में रोक कर उनके साथ दुर्व्यवहार व धन उगाही तक भी किया गया है।
श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा ऐसे रिकवरी एजेंट को सख्त चेतावनी दी गई है कि जनपद सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा कृत करने वाले रिकवरी एजेंटों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेजा जाएगा। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त कृत करने वाले अवांछनीय तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
सभी से अपील है कि किसी भी रिकवरी एजेंट द्वारा यदि वाहन मालिक के साथ इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति तत्काल डायल 112 या पुलिस अधीक्षक, भदोही के मोबाइल नंबर 9454400307 पर सूचना दें, जिससे संबंधित के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
उक्त निर्देशों/चेतावनी के संबंध में श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही का व्यक्तत्व।