हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने विधानसभा, विधान परिषद और सचिवालय में भर्ती मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है। बेंच ने कहा है कि अलग-अलग पदों पर हुई भर्तियों की होगी सीबीआई जांच। शुरुआती जांच की रिपोर्ट छह हफ्ते में पेश करने का भी दिया आदेश।2022 से 2023 के बीच हुई भर्तियों में गड़बड़ी का है आरोप। चयन प्रक्रिया में कई नियमों को दरकिनार कर बाहरी भर्ती एजेंसियों को तरजीह देने का आरोप।भर्ती के कुछ नियमों में मनमाने संशोधन का भी आरोप।हाईकोर्ट ने पीआईएल में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एलपी मिश्रा को बनाया न्याय मित्र। जनहित याचिका को नवंबर के पहले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का भी दिया आदेश। अपील पर सुनवाई के दौरान भर्ती में धांधली का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।
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